खरीफ मौसम मे लगाई जाने वाली टमाटर, अदरक, बैगन, केला, पपीता, मिर्च जैसे उद्यानिकी फसलो को प्रतिकुल मौसम से होने वाले हानि की भरपाई के लिए इन उद्यानिकी फसलो की बीमा की जाएगी। इस हेतु किसानो के फसल बीमा के लिए शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इन्श्योरेंस लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया गया है। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री चंद्रदेव सिंह ने बताया कि उद्यानिकी फसलो की मौसम आधारित फसल बीमा हेतु ऋणी एवं अऋणी उद्यानिकी कृषको को 15 जुलाई तक आवेदन पत्र जमा करना होगा। उन्होने बताया कि उद्यानिकी फसलो की बीमा हेतु कृषको को बीमित राशि का मात्र 5 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर कृषक अंश दान के रूप मे जमा करना होगा, अर्थात् टमाटर फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 1 लाख रूपये की बीमा कराने पर 5 हजार, बैगन फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 70 हजार रूपये की बीमा कराने पर 3 हजार 500 , अमरूद फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 40 हजार रूपये की बीमा कराने पर 2 हजार, केला फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 1 लाख 50 हजार रूपये की बीमा कराने पर 7 हजार 500, पपीता फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 1 लाख 10 हजार रूपये की बीमा कराने पर 5 हजार 500, मिर्च फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 80 हजार रूपये की बीमा कराने पर 4 हजार और अदरक फसल हेतु प्रति हेक्टेयर 1 लाख 30 हजार रूपये की बीमा कराने पर 6 हजार 500 रूपये की राशि कृषक अंश दान निर्धारित किया गया है। उन्होने बताया कि ओला वृष्टि, चक्रवाती, कम या ज्यादा तापमान, असमान्य वर्षा, वायु गति, मौसमी बीमारी, कीट एवं व्याधि से अधिसूचित फसलो की नुकसान होने पर बीमा की राशि का भुगतान किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर कार्यालय सहायक संचालक उद्यान और विकास खण्ड स्तर पर वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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