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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त : स्कूल के भोजन में मिला फिनायल, मुख्य सचिव को दिए कड़े निर्देश


रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में फिनायल (Phenyl) मिलने की गंभीर घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले को बच्चों की जिंदगी और स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा बताते हुए राज्य सरकार को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

क्या है मामला
हाल ही में सुकमा जिले के एक स्कूल में 426 छात्रों को परोसे गए भोजन में फिनायल की मिलावट सामने आई थी। समय रहते छात्रों का उपचार होने से बड़ी दुर्घटना टल गई। यह मामला जब अदालत के संज्ञान में आया तो न्यायमूर्ति ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए सरकार से जवाब मांगा।

हाईकोर्ट का आदेश

राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि स्कूल और आंगनबाड़ी में परोसे जाने वाले भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत प्रोटोकॉल तैयार करें।

इस प्रोटोकॉल को सभी जिलों में लागू करने और निगरानी तंत्र मजबूत करने का आदेश दिया गया है।

अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।


सरकार की जिम्मेदारी तय
हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों के भोजन में मिलावट अस्वीकार्य है और यह प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अदालत ने साफ किया कि राज्य सरकार को भोजन आपूर्ति और गुणवत्ता पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी।

स्थानीय स्तर पर चिंता
इस घटना के बाद अभिभावकों में आक्रोश और चिंता है। लोगों ने मांग की है कि स्कूलों में भोजन की जांच नियमित रूप से की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।

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